ITR दाखिल करने की आख़िरी तिथि 2025: 15 सितंबर फाइनल, लेट फाइलिंग पर जुर्माना और पेनाल्टी से जुड़े सभी नियम जानें

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आख़िरी तिथि 15 सितंबर 2025 है।
इस बार टैक्स डिपार्टमेंट ने संकेत दिया है कि समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए टैक्सपेयर को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपना ITR फाइल करें ताकि पेनाल्टी, ब्याज और अन्य कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।


🟢 क्यों ज़रूरी है ITR समय पर फाइल करना?

ITR फाइल करना सिर्फ़ कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि इसके कई फायदे हैं। समय पर ITR फाइल करने से:

  • आप पर कोई जुर्माना या पेनाल्टी नहीं लगती।
  • बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड या वीज़ा जैसी सुविधाएँ आसानी से मिलती हैं।
  • सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी रिफंड का फायदा जल्दी मिलता है।
  • आय और टैक्स का रिकॉर्ड मजबूत रहता है।

📌 2025 में ITR फाइलिंग की मुख्य डेट्स

विवरणआख़िरी तिथिजुर्माना स्थिति
ITR बिना ऑडिट वालों के लिए15 सितंबर 2025लेट फाइलिंग पर ₹5,000 तक जुर्माना
ऑडिट केस वाले31 अक्टूबर 2025लेट फाइलिंग पर ₹10,000 तक जुर्माना
रिवाइज्ड ITR31 दिसंबर 2025समय सीमा के बाद रिवाइज्ड संभव नहीं
Belated ITR31 दिसंबर 2025अतिरिक्त पेनाल्टी लगेगी

👉 यह टेबल गूगल फीचर स्निपेट में आसानी से आ सकती है क्योंकि यह क्लियर और सीधे जवाब देती है।


🟥 अगर 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप समयसीमा (15 सितंबर 2025) तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपके साथ निम्न बातें हो सकती हैं:

  1. लेट फाइलिंग फीस (Late Fee / जुर्माना):
    • ₹5,000 तक का जुर्माना लगेगा (₹50,0000 से ऊपर की आय वालों पर)।
    • ₹1,000 का जुर्माना (अगर आय ₹5 लाख से कम है)।
  2. ब्याज (Interest u/s 234A):
    समय पर टैक्स न चुकाने पर 1% प्रति माह ब्याज देना होगा।
  3. लॉस कैरी फॉरवर्ड का नुकसान:
    समय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर बिजनेस लॉस या कैपिटल गेन लॉस को आगे नहीं ले जा पाएंगे।
  4. ITR प्रोसेस में देरी:
    देर से फाइलिंग करने वालों का रिफंड देर से मिलेगा।
  5. कानूनी परेशानी:
    इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ नोटिस भी भेज सकता है।

✅ लेट फाइलिंग पर पेनाल्टी के नियम (Section 234F)

आय सीमालेट फाइलिंग फीस
₹5 लाख से ऊपर₹5,000
₹5 लाख से कम₹1,000

👉 इस टेबल को भी Featured Snippet के लिए तैयार किया गया है।


⚡ ITR लेट फाइल करने के नुकसान (Quick Points)

  • जुर्माना और ब्याज देना होगा।
  • टैक्स रिफंड देर से मिलेगा।
  • लोन अप्रूवल में दिक्कत आएगी।
  • भविष्य में टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है।

(यह लिस्ट गूगल पर “लेट फाइल ITR के नुकसान” सर्च करने पर फीचर स्निपेट पकड़ सकती है।)


🟢 कौन-कौन लोग समय पर ITR फाइल करने से मुक्त हैं?

  • जिनकी आय टैक्सेबल लिमिट से कम है।
  • वरिष्ठ नागरिक जिनकी एक निश्चित सीमा तक आय है।
  • कृषि आय पर निर्भर लोग (यदि उनकी आय पूरी तरह कृषि पर आधारित है)।

लेकिन अगर ऐसे लोगों की TDS कटी है या वे लोन लेना चाहते हैं, तो ITR फाइल करना फायदेमंद है।


📌 ITR फाइल करने की आसान प्रक्रिया (Step by Step Guide)

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
स्टेप 2: ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना Assessment Year (AY 2025-26) चुनें।
स्टेप 4: ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-3 आदि) सेलेक्ट करें।
स्टेप 5: इनकम और डिडक्शन की डिटेल भरें।
स्टेप 6: टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट करें (अगर बकाया है तो)।
स्टेप 7: ITR सबमिट करें और ई-वेरिफाई करें।

👉 यह स्टेप-बाय-स्टेप गाइड गूगल पर “ITR फाइल कैसे करें” जैसे क्वेरी में फीचर स्निपेट पकड़ सकती है।


🔍 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. ITR फाइल करने की आख़िरी तिथि 2025 क्या है?
👉 15 सितंबर 2025

Q2. लेट फाइलिंग पर कितना जुर्माना लगेगा?
👉 ₹5,000 तक, और अगर आय ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000।

Q3. क्या ITR की डेट आगे बढ़ सकती है?
👉 फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी।

Q4. Belated ITR कब तक फाइल कर सकते हैं?
👉 31 दिसंबर 2025 तक।

Q5. क्या बिना इनकम वाले को भी ITR फाइल करना चाहिए?
👉 हाँ, अगर TDS कटा है या लोन/वीज़ा जैसी सुविधा चाहिए तो।


🟢 निष्कर्ष

आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 सितंबर 2025 ITR फाइल करने की आख़िरी तिथि है।
अगर आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते तो आपको जुर्माना, ब्याज और कई वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।
इसलिए सलाह दी जाती है कि समय पर ITR फाइल करें और बेवजह की परेशानियों से बचें।

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